ChandigarhGeneral

एचएसवीपी द्वारा बिना विकास कार्य पूरे किए प्लॉट की ई-नीलामी पर हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन सख्त

कलम बाण चंडीगढ़
नरेश सरोहा : हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने फरीदाबाद में बिना विकास कार्य पूरे किए प्लॉट की ई-नीलामी और आवंटी को समय पर कब्जा न दिए जाने के मामले में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की लापरवाही मानते हुए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं।
आयोग के मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता द्वारा पारित अंतिम आदेशों में कहा गया है कि बिना सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित किए प्लॉट को ई-नीलामी में डालना और कब्जा प्रमाण पत्र जारी करना नियमों के विपरीत है। आयोग ने स्पष्ट किया कि “जैसा है, जहां है” नीति का अर्थ यह नहीं है कि निर्माण योग्य बुनियादी ढांचा ही उपलब्ध न हो।
मामले में यह भी सामने आया कि आवंटी के खाते में गलत कब्जा तिथि दर्ज की गई, जिससे उस पर अनावश्यक शुल्क लगने की आशंका थी। आयोग ने इस तिथि को तुरंत हटाने तथा नियमों के अनुसार 5.5 प्रतिशत ब्याज का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, कमीशन ने एचएसवीपी को निर्देश दिया कि दोषी अधिकारियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button