Chandigarh

हरियाणा में यात्रियों की सुविधा, स्वच्छता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा : अनिल विज

कलम बाण चंडीगढ़
मिलन सिंह : हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि अब राज्य के बस अडडों पर यात्रियों की आवाजाही, स्वच्छता एवं सुरक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही, बस अड्डों पर अवैध कब्जों, अतिरिक्त काउंटरों, रेहड़ी-फड़ी और अनधिकृत गतिविधियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी बस अड्डों पर अतिक्रमण रोकने तथा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि यह निर्देश गत दिनों परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिए गए आदेशों के अनुपालना में परिवहन विभाग के महानिदेशक द्वारा हरियाणा रोडवेज के सभी महाप्रबंधकों को जारी किए गए हैं। परिवहन मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट तौर पर कहा कि बस अड्डे आमजन की सुविधा के लिए होते हैं और वहां यात्रियों की आवाजाही, स्वच्छता एवं सुरक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी और बस अड्डों पर अवैध कब्जों, अतिरिक्त काउंटरों, रेहड़ी-फड़ी और अनधिकृत गतिविधियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बस अडडों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होगा बर्दाश्त

श्री विज ने जारी निर्देशों के अनुसार बताया कि कोई भी दुकानदार, वेंडर अथवा अन्य व्यक्ति बस अड्डे के प्लेटफॉर्म, सड़क, फुटपाथ, प्रतीक्षालय या सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगा। दुकान से संबंधित सामान जैसे रैक, फ्रिज, क्रेट, टेबल, बेंच, बोर्ड अथवा अन्य सामग्री केवल निर्धारित दुकान क्षेत्र के भीतर ही रखी जा सकेगी। इसके अलावा, अस्थायी स्टॉल, फेरी लगाने वाले, अनधिकृत विक्रेता तथा दुकान के बाहर अतिरिक्त काउंटर लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दुकानदारों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे यात्रियों, बसों, आपातकालीन वाहनों अथवा सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न न करें।

अवैध बिजली कनेक्शन और अतिरिक्त विद्युत उपकरण लगाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि बिना अनुमति अतिरिक्त विद्युत उपकरण या अवैध बिजली कनेक्शन लगाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बस अड्डों पर नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण पाए जाने पर तुरंत उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाए। श्री विज ने बताया कि निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जाएगा। आवश्यक होने पर जुर्माना, दुकान आवंटन रद्द करना, दुकान सील करना अथवा सामान जब्त करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकेगी।

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