नशे के विरुद्ध एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम
शिक्षण संस्थान के 100 मीटर में नशीला पदार्थ रखना और बेचना दंडनीय अपराध : डॉ. अशोक कुमार
कलम बाण करनाल
मंजीत सिंह : हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो द्वारा नशे के विरुद्ध प्रतिदिन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है तो दूसरी और नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं। ब्यूरो प्रमुख ओपी सिंह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के दिशानिर्देशों एवं पुलिस अधीक्षक पंखुरी कुमार के मार्गदर्शन में ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी/ उप निरीक्षक डॉ. अशोक कुमार वर्मा हरियाणा के विभिन्न ज़िलों में नशे के विरुद्ध प्रचार प्रसार के पश्चात करनाल पहुंचे। वे पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करनाल में पहुंचे और विद्यालय की प्राचार्या विम्मी शर्मा की अध्यक्षता में एक दिवसीय नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जिसमे 616 विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने भाग लिया।
इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी सुदेश ठुकराल विशेष रूप से पधारी और कार्यक्रम के लिए ब्यूरो का आभार जताया। ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी / उप निरीक्षक डॉ. अशोक कुमार वर्मा ने विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि ब्यूरो के प्रमुख श्री ओपी सिंह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साहब हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए कृतसंकल्प हैं। वे नशे के अपराध को समूल नष्ट करने के लिए हृदय परिवर्तन की विचारधारा के साथ युवाओं में सकारात्मक सोच का सृजन करने का एक साहसिक प्रयास कर रहे हैं जिसके सकारात्मक परिणाम हमारे सामने हैं। ब्यूरो की पुलिस अधीक्षक पंखुरी कुमार के मार्गदर्शन में ये कार्य चरम पर है।
उन्होंने विद्यार्थियों के साथ बातचीत के माध्यम से इस बुराई को समाप्त करने में उनको साथ जोड़कर इस विषय पर चर्चा करते हुए अनेक प्रश्न किए। नशे की परिभाषा से लेकर, इसके आगमन, वितरण, निर्माण, सेवन और क्रय विक्रय पर विस्तार से चर्चा की। विद्यार्थियों में देशप्रेम की भावना के साथ साथ नैतिक मूल्यों पर चर्चा करते हुए विभिन्न कविताओं, गायन और उदाहरणों के साथ उन्हें इस परिचर्चा में जोड़कर रखा। कार्यक्रम के अंत में शपथ ग्रहण करवाई गयी। विद्यालय के ठीक सामने 100 मीटर से भी कम परिधि में दो दुकानदार तम्बाकू उत्पाद बेच रहे थे। ब्यूरो के उप निरीक्षक डॉ. अशोक ने उन्हें बताया और चेतावनी दी कि विधि अनुसार शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के क्षेत्र में कोई भी नशीला पदार्थ रखना और बेचना अपराध है।