राजकीय महाविद्यालय में तीन नए आपराधिक कानून की जागरूकता के लिए किया व्याख्यान का आयोजन
कलम बाण कालका
मानव बाली : राजकीय महाविद्यालय कालका में महिला प्रकोष्ठ द्वारा कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. गुलशन कुमार की अध्यक्षता में व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस व्याख्यान का विषय तीन नए आपराधिक कानून की जागरूकता फैलाने के बारे में रहा।जिसमें मुख्य वक्ता कानून शोधार्थी कुमारी जैसमीन गिल रही। जैसमीन गिल ने बताया कि 1860 का भारतीय दंड संहिता, 1973 का दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से बदल दिया गया है।
विद्यार्थियों को जागरुक करते हुए समझाया कि इन नए नियमों का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण करना, समकालीन चुनौतियों का समाधान करना और न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। ये तीनों कानून दंड की अपेक्षा न्याय प्रणाली पर केंद्रित है।इस अवसर पर महिला प्रकोष्ठ के अन्य सदस्य डॉ. नीरू शर्मा, डॉ. इंदु, सुश्री गीता कुमारी, डॉ.कविता रानी व असिस्टेंट प्रोफेसर मिस सविता आदि भी उपस्थित रहे।